निजी स्कूलों को सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश

निजी स्कूलों को सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश

डिजिटल सिंगरौली (जुलाई 9, 2021): कोरोना काल में बच्चों के शिक्षा पर बढ़ने वाले खर्च पर अभिभावकों को राहत देते हुए मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित सभी प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निर्देश जारी किये हैं. इसके साथ - साथ  शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान ट्यूशन फीस में किसी भी तरह की वृद्धि न करने के भी निर्देश दिए गए हैं.  यह निर्देश विभाग द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जीवनयापन में आई विपदा को ध्यान में रखते हुए 8 जुलाई को जारी किया गया है. 

(मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश)

इसके पहले कई निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तौर पर अभिभावकों से तरह-तरह के फीस वसूले जा रहे थे जिसकी शिकायत डिजिटल सिंगरौली द्वारा मध्यप्रदेश "CM हेल्पलाइन" के तहत दर्ज करवाई गयी थी. शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में दिनांक 9 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में स्थित सभी समस्त प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए निर्देश जारी किये हैं.

(जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली द्वारा जारी आदेश)

उपरोक्त आदेशानुसार जो अभिभावक ट्यूशन फीस के आलावा अन्य फीस जमा कर चुके हैं वो अतिरिक्त फीस का समायोजन आगामी महीनों के ट्यूशन फीस में करा सकते हैं.

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